अंग प्रत्यारोपण निरीक्षण पर राज्यों को दिशा-निर्देश
हाल ही में, केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन' (National Organ and Tissue Transplant Organization- NOTTO) के संबंध में राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- जारी किए गए दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- प्रत्यारोपण की प्रक्रिया में शामिल अंग-दाता और अंग-प्राप्तकर्ता के लिए NOTTO पहचान-पत्र तैयार किया जाना चाहिए।
- प्रत्यारोपण के मामले में दाता के अंगों के आवंटन पर विचार करने के लिए NOTTO-ID अनिवार्य है।
- अगर प्रत्यारोपण के मामले में अंग-दाता जीवित है, तो पहचान पत्र सर्जरी के बाद अधिकतम 48 घंटों के भीतर बनाया जाना चाहिए।
- मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA), 1994 के अनुसार ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 प्रतिभूति बाजार संहिता, 2025
- 2 विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025
- 3 स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025
- 4 शांति अधिनियम, 2025
- 5 कोल लिंकेज नीलामी के लिए ‘कोलसेतु’ नीति को मंजूरी
- 6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025
- 7 सबका बीमा–सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025
- 8 विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, 2025
- 9 ड्राफ्ट बीज विधेयक, 2025
- 10 मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियम, 2025

